जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के बावजूद पुलिस ने अब तक मंत्री पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। हाईकोर्ट ने आज राज्य के डीजीपी को मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के अंदर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बारे में अदालत को सूचित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार सुबह 10.30 बजे निर्धारित की गई है। हालांकि, अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।
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इससे पहले आज दिन में जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मंत्री विजय शाह की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए अगले 4 घंटे में उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196(B), 197 और बीएसएस की धारा 122 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। ये सभी धाराएं गैर जमानती बताई जा रही हैं। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा कि किसी भी स्थिति में प्राथमिकी दर्ज होनी ही चाहिए।
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इस बीच खबर है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें पार्टी के अंदर भी बढ़ने वाली हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई ने पीएम मोदी से मंत्री विजय शाह के बयान पर संज्ञान लेने की मांग की थी। जिसके बाद कल शाम यह मामला गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पहुंच गया। अब चर्चा है कि आज शाम तक मंत्री विजय शाह का इस्तीफा हो सकता है।
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बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में जनजाति कार्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय शाह ने सोमवार को एक जनसभा में भाषण देते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनके बयान का वीडियो वायरल होने पर उनकी चौतरफा निंदा होने लगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी थी।
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