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नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस: चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई सीबीआई, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी जमानत

नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में पुणे सत्र अदालत ने तीन आरोपियों अमोल काले, राजेश बंगेरा और अमित देगवेकर की जमानत को मंजूरी दे दी है। सीबीआई के इन तीनों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न कर पाने के बाद कोर्ट ने इनकी जमानत को मंजूरी दे दी।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  

नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में सीबीआई की चार्जशीट नहीं दाखिल होने से पुणे सेशन कोर्ट ने आरोपी अमोल काले, राजेश बंगेरा और अमित देगवेकर को जमानत दे दी है। सीबीआई 90 दिनों में इस मामले की चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। इन तीनों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

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इसमें दो आरोपी गौरी लंकेश मर्डर केस में कर्नाटक एसआईटी की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इनके अलावा अमोल काले भी गोविंद पनसारे मर्डर केस में एसआईटी टीम की कस्टडी में रहेंगे।

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6 सितंबर को अमोल काले को सीबीआई ने गौरी लंकेश मर्डर केस में गिरफ्तार किया था। सीबीआई को संदेह था कि काले ने ही दाभोलकर की हत्या की साजिश की थी। लेकिन पुणे अदालत द्वारा सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिए जाने के बाद भी सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी और कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत मंजूरी दे दी।

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बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक थे और 20 अगस्त 2013 को पुणे में उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं गौरी लंकेश को 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक के बेंगलूर में उनके आवास के बाहर गोली मार दी गई थी।

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