
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। राज्य में सभी राजनीतिक रैलियां और विरोध प्रदर्शन 16 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
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जानें क्या रहेंगी पाबंदियां?
उत्तराखंड में कोविड- कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा
जिम ,शॉपिंग, मॉल ,सिनेमा हॉल, स्पा सलून ,मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम सभी में 50 फीसदी क्षमता की गई
स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क 16 जनवरी तक बंद
सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक आदि गतिविधियों की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं
शादी विवाह और शव यात्रा में 50 फिसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति
राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं
स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और क्लास 12वीं तक सभी शिक्षण संस्थाएं 16 जनवरी तक बंद रहेंगे
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