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सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर लगाई रोक, केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस अधिनियम के तहत केस दर्ज करने से पहले अब डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी पूरे मामले की प्रारंभिक जांच करेगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत होने वाली तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की एक याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

Published: 20 Mar 2018, 2:32 PM IST

कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच करने के भी आदेश दिए हैं। इस अधिनियम के तहत केस दर्ज करने से पहले अब डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी पूरे मामले की प्रारंभिक जांच करेगा। अब सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले उसके उच्चाधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है।

Published: 20 Mar 2018, 2:32 PM IST

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Published: 20 Mar 2018, 2:32 PM IST