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गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हेमंत सोरेन को तत्काल राहत नहीं, हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई

हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल के अलावा हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही में जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस के लिए वक्त की मांग की। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कल ही हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन दाखिल की गई थी। इसको लेकर मेंशन किए जाने के बाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की।

हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल के अलावा हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की।

उधर, सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज आदीवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्नान किया है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय टिरके ने बताया कि 15 से 20 आदिवासी संगठनों भी झारखंड बंद के आह्वान में शामिल होंगे।

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