महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी देने वाली अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से दोनों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। आपको बता दें, अब जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। यानी 29 अप्रैल तक नवनीत और रवि राणा को जेल में ही रहना होगा।
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आपको बता दें, दोनों को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे अपने ऐलान के अनुसार मुंबई में अजान के विरोध में सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए निकलने वाले थे। नवनीत राणा और रवि राणा ने सीएम ठाकरे के आवास के बाहर 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी थी।
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नवनीत राणा और रवि राणा ने कहा था कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उन्होंने इसके लिए शनिवार सुबह नौ बजे तक का अलेटीमेम दिया था। लेकिन शनिवार को उनके निकलने से पहले ही शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता खार स्थित उनके घर पर जमा हो गए थे, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद शाम के वक्त मुंबई पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने बीते शनिवार को सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
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