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राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं, 16 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने संपत्तियों पर चिपकाया नोटिस

ऋण लेते समय राजपाल यादव ने अपनी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को भी गारंटर के रूप में गिरवी रखा था। बैंक अब इसी आधार पर संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई कर रहा है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे अभिनेता के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। बैंक ने शाहजहांपुर स्थित राजपाल यादव की दो संपत्तियों को नीलामी के लिए चिह्नित करते हुए वहां नोटिस चस्पा कर दिया है। बैंक का कहना है कि अभिनेता पर करोड़ों रुपए का कर्ज बकाया है, जिसकी वसूली के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा ने शाहजहांपुर में स्थित राजपाल यादव की संपत्तियों पर नीलामी संबंधी नोटिस लगाया है। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक, अभिनेता पर 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार रुपए का ऋण बकाया है। बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए उनकी गिरवी रखी गई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बैंक द्वारा जिन संपत्तियों की नीलामी की जा रही है, उनमें शाहजहांपुर शहर में स्थित एक संपत्ति और गांव में स्थित खेत व मकान शामिल हैं। इन दोनों संपत्तियों का आरक्षित मूल्य बैंक ने 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए तय किया है। बैंक की ओर से जारी प्रक्रिया के अनुसार, इन संपत्तियों की ई-नीलामी 9 सितंबर 2026 को कराई जाएगी।

बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने यह ऋण अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए लिया था। फिल्म के निर्माण के लिए बैंक से आर्थिक मदद ली गई थी लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। इसके बाद ऋण की किस्तों का भुगतान समय पर नहीं हो पाया और धीरे-धीरे ब्याज बढ़ता गया। अब यह रकम बढ़कर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है।

ऋण लेते समय राजपाल यादव ने अपनी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को भी गारंटर के रूप में गिरवी रखा था। बैंक अब इसी आधार पर संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के अलावा मुंबई स्थित उनकी कुछ अन्य संपत्तियों को लेकर भी बैंक की वसूली प्रक्रिया चल रही है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी।