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राम मंदिर चंदा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 जुलाई के बाद मामले पर सुनवाई की जाएगी।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर इतनी जल्द सुनवाई की आवश्यकता क्यों है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अवकाश समाप्त होने के बाद, यानी 12 जुलाई के बाद मामले पर सुनवाई की जाएगी।

एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग

यह याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों की जांच के लिए सीबीआई की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

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याचिका में क्या कहा गया है?

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने बिना किसी एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज किए ही जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि 13 जून को चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। जांच दल ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।

याचिका में कहा गया है कि मामले में लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहेगी। याचिकाकर्ता ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए शीघ्र न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल याचिका में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई गई है, जिसके आधार पर तत्काल सुनवाई की जाए।

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ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज

इस बीच, न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की जांच के सिलसिले में पुलिस ने सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया है।

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