रिजर्व बैंक नें मंगलवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों को शादी, शिक्षा, दैनिक खर्च और दूसरे मदों में बैंक से 50,000 रुपए निकालने की छूट दे रखी है। लेकिन अब मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में बैंक के ग्राहक एक लाख रुपए तक खाते से निकाल सकते हैं। आरीबाई ने कहा कि इसके लिए ग्राहक को अपने दस्तावेजों के साथ आरबीआई द्वारा पीएमसी बैंक के लिए नियुक्त प्रशासक के पास आवेदन करना होगा। आरबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश वकील वेंकटेश धोंड ने कोर्ट को बताया कि आरबीआई ने बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही पैसे निकासी की सीमा तय की है।
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हलफनामे में आरबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पीएमसी बैंक में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इस मामले में हाईकोर्ट अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। गौरतलब है कि गड़बड़ियों के आरोपों के बाद रिजर्व बैंक ने इसी साल 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर छह महीने के लिए रुकावटें लगा दी थी और बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी थी।
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आरबीआई ने इससे पहले 3 अक्टूबर को 10 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर के 25 हजार रुपये किया था और फिर दीवाली के मौके पर कुछ विशेष मामलों में निकासी की सीमा 50,000 रुपये कर दी गई थी।
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