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RCB के क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

यश दयाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने से संबंधित है।

फोटो: PTI
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से जुड़े तेज गेंदबाज़ यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

दरअसल, 6 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक महिला की शिकायत पर यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को चुनौती देते हुए यश दयाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी।

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मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने की। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और पीड़िता पांच वर्षों से रिलेशनशिप में थे, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए।

हालांकि, राज्य सरकार ने यश दयाल की याचिका का विरोध किया और एफआईआर को उचित ठहराया। इसके बावजूद कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक उन्हें राहत दी है।

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हाईकोर्ट ने पीड़िता और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और शिकायतकर्ता महिला को पक्षकार बनाया गया है।

यश दयाल की ओर से अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा। उनके अनुसार, इस मामले की अगली सुनवाई चार से छह हफ्ते बाद होगी।

बता दें कि यश दयाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने से संबंधित है।

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