हालात

नागालैंड के इन चार जिलों में चुनाव आयोग के आदेश पर आज पुनर्मतदान, जानें क्या है मामला?

चुनाव आयोग ने नगालैंड के जुन्हेबोटो, सनिस, तिजित और थोनोक्न्यू निर्वाचन क्षेत्रों में चार मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं। इस चार बूथों पर आज वोटिंग हो रही है।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

नागालैंड के चार जिलों में आज पुनर्मतदान हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्य को नागालैंड के चार जिलों, जुन्हेबोटो, वोखा, मोन और नोक्लाक में पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 2 मार्च को मतगणना के लिए बमुश्किल एक दिन बचे हैं।

Published: undefined

बता दें कि मंगलवार को चुनाव आयोग ने नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी शशांक शेखर को लिखे पत्र में कहा था कि सामान्य पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर और सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग चार मतदान केंद्रों पर 27 फरवरी को हुए मतदान को शून्य घोषित करता है और 1 मार्च (बुधवार) को नए मतदान की तारीख तय करता है।

नागालैंड में चुनाव अधिकारियों ने मीडिया को चार मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के कारणों के बारे में नहीं बताया। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, पांच जिलों मोकोकचुंग, वोखा, मोन, जुन्हेबोटो और त्सेमिन्यु में हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर राज्य में सोमवार को मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा।

Published: undefined

वोखा जिले के भंडारी विधानसभा क्षेत्र के अकुक गांव में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जिसमें तीन लोग घायल हो गये। वोखा और मोन जिलों से भी अंडरग्राउंड उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी और प्रतिद्वंद्वी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की सूचना मिली थी, जिसमें दो सुरक्षाकर्मियों सहित पांच लोग घायल हो गए थे।

Published: undefined

सोमवार रात मीडिया को जानकारी देते हुए, शशांक शेखर ने कहा था कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण है और सभी 2,315 मतदान केंद्रों पर मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बीच, नगालैंड सरकार ने सोमवार के मतदान के बाद जिले में तनाव को देखते हुए मंगलवार को पूरे कि फिर जिले में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सभी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवा के उपयोग पर रोक लगा दी।

नागालैंड के गृह आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने अधिसूचना में कहा कि मैसेजिंग सेवाओं जैसे एसएमएस और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने, झूठी सूचना देने और भड़काऊ पाठ, चित्र, वीडियो आदि प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined