राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा- 144 लागू करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालयों पर धारा- 144 लागू करने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के इक्कठा होने पर अब प्रतिबंध है। सार्वजनिक जगहों पर 5 व्यक्तियों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर आदेश जारी करेंगे।
Published: 20 Sep 2020, 9:05 AM IST
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में धारा-144 लागू करने के साथ राज्य और जिला स्तर पर कोविड-19 वॉर रूम स्थापित करने का फैसला लिया गया। कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए यह वॉर रूम 24x7 काम करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का फैसला लिया है। सिर्फ अंतिम संस्कार में 20 और विवाह-शादी के आयोजन में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। हालांकि इसके लिए भी स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पहले सूचना देनी होगी।
Published: 20 Sep 2020, 9:05 AM IST
सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
Published: 20 Sep 2020, 9:05 AM IST
प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी सोमवार यानी 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। कोई भी व्यक्ति 181 नंबर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान और सलाह लेने के लिए संपर्क कर सकता है। सीएम ने अधिकारियों को इस हेल्पलाइन के लिए पर्याप्त टेलीफोन लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Published: 20 Sep 2020, 9:05 AM IST
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Published: 20 Sep 2020, 9:05 AM IST