मध्य प्रदेश में गौशालाओं को दान करने वालों को आयकर से छूट मिलेगी। शर्त यह है कि गौशाला पंजीकृत होना चाहिए। पशु चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी में बताया गया है कि गौ-रक्षा और गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दी जाने वाली दान राशि को आयुक्त आयकर विभाग भारत शासन द्वारा आयकर में छूट प्रदान की गई है।
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इस ऑफर के तहत पंजीकृत गौ-शालाओं को दी जाने वाली दान राशि भी आयकर मुक्त होगी। राज्य सरकार ने गौशालाओं को दान देने वालों के लिए एक पोर्टल भी बनाया है, जिसके माध्यम से गौ-शालाओं को चारे, पानी, शेड एवं अन्य कार्यों के लिए दान दिया जा सकता है।
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