
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग वाली आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका पर झटका देते हुए ईडी द्वारा किसी "दंडात्मक कार्रवाई" के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नौवां समन भेजा था, जिसमें उन्हें गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आज राहत देने से इनकार करते हुए कहा, "हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते।"
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इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी।
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यहां बता दें कि दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल को ईडी नौ समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को भी तलब किया था।
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