
दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है, क्योंकि यह लगातार एल्डरमैन के वोटिंग का विरोध कर रही थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 24 घंटे के भीतर दिल्ली मेयर का चुनाव कराने और एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी किया जाए। नोटिस उस तारीख को तय करेगा जिस दिन मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों का चुनाव होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमसीडी की पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव होगा।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। शीर्ष कोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। इससे यह साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित करते हैं।
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