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रेप केस में कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नए सिरे से सुनवाई का दिया आदेश, जानें क्या है मामला?

कोलकाता हाइकोर्ट के आदेश के बाद कैलाश विजयवर्गीय, जिष्णु बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ बेहला महिला थाना और भवानीपुर थाने में 20 दिसंबर, 2021 को FIR दर्ज की गई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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बलात्कार मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निचली अदालत को भेज दिया है और निर्देश दिया है कि इस मामले में नए सिरे सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेजा है।

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आपको बता दें, कोलकाता हाइकोर्ट के आदेश के बाद कैलाश विजयवर्गीय, जिष्णु बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ बेहला महिला थाना और भवानीपुर थाने में 20 दिसंबर, 2021 को FIR दर्ज की गई थी। एक महिला ने कैलाश विजयवर्गीय के अपार्टमेंट में गैंग रेप करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा था। जबकि निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग खारिज कर दी थी।

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इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने अलीपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को विजयवर्गीय समेत दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी. इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत को भेजा है।

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