महाराष्ट्र सरकार ने आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजनालय, थिएटर, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों सहित दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पूरे राज्य में 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शराब की दुकानें और बियर बार 24 घंटे नहीं खुलेंगे और पहले के नियम से ही चलेंगे। इस संबंध में एक अक्टूबर को सरकारी आदेश (जीआर) जारी कर दिया गया है।
Published: undefined
सरकारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजनालय, थिएटर, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान सहित दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पूरे राज्य में 24 घंटे खुले रह सकते हैं। जीआर में स्पष्ट किया गया है कि शराब की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठान 24 घंटे नहीं खुलेंगे। इनमें वाइन शॉप, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और परमिट रूम शामिल हैं।
Published: undefined
सरकारी आदेश में कहा गया कि दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह के सभी दिन खुले रह सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम 24 घंटे का निरंतर विश्राम दिया जाए। उपर्युक्त प्रतिष्ठानों के कामकाजी घंटे सीमित ही रहेंगे। इससे पहले 19 दिसंबर 2017 को जारी अधिसूचना में राज्य सरकार ने परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और शराब बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों के साथ-साथ वाइन शॉप, थिएटर और सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया था।
Published: undefined
इसके बाद 31 जनवरी 2020 की अधिसूचना में सरकार ने थिएटर और सिनेमा हॉल को पहले की अधिसूचना से बाहर कर दिया और केवल शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को समय सीमा के अधीन रखा। सरकारी आदेश (जीआर) में निर्दिष्ट किया गया कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभागों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined