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सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और वीडियोग्राफी पर रोक को SC में चुनौती, सर्कुलर रद्द करने की मांग

राजस्थान और यूपी के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में दोनों राज्यों के इन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारों के इन आदेशों से संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी), 21 और 21-ए के तहत मिले अधिकार प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ता ने इन प्रावधानों का संबंध समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकारों से बताते हुए सर्कुलर को चुनौती दी है।

इन सर्कुलर के तहत सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की एंट्री को नियंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी रोक या पूर्व अनुमति की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान में 16 अगस्त को जारी हुई नई गाइडलाइन

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 16 अगस्त को सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, जिसमें मीडियाकर्मी भी शामिल हैं, के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थीं। इन निर्देशों के मुताबिक छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्कूल के प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से 16 अगस्त, रविवार को जारी आदेश में कहा गया कि प्रिंसिपल या स्कूल के अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल में आने वाले हर विजिटर को पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।

क्लासरूम और छात्र गतिविधियों वाले क्षेत्रों में भी प्रतिबंध

आदेश के अनुसार, बाहरी लोगों को क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल के मैदान, रेस्टरूम या उन अन्य स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जहां छात्रों की गतिविधियां चल रही हों। हालांकि, प्रिंसिपल, शिक्षक या स्कूल के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी के साथ होने पर ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और रिकॉर्डिंग से जुड़े इन प्रावधानों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में इन सर्कुलर को रद्द करने की मांग करते हुए संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया है।

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