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सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जताई नाराजगी, कड़ी टिप्पणी के साथ कई राज्यों की पुलिस को जारी किया नोटिस

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह समय अत्यंत चौंकाने वाला है। हमने ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी। अदालत ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। इस तरह के भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

फोटोः ANI
फोटोः ANI 

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट जमा करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को शिकायत की प्रतीक्षा किये बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के कथित बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में धर्म की परवाह किये बिना कार्रवाई की जानी चाहिए।

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शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और पुलिस को औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना भड़काऊ भाषणों के मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हेट स्पीच के मामलों में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने में विफलता अदालत की अवमानना मानी जाएगी।

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कोर्ट ने देश में लगातार सामने आ रही हेट स्पीच की घटनाओं पर कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह समय अत्यंत चौंकाने वाला है। हमने ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी। अदालत ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। इस तरह के भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के हेट स्पीच परेशान करने वाले हैं, खासकर ऐसे देश के लिए जो एक लोकतांत्रिक और धर्म-तटस्थ देश है।

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