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केरल सरकार की राज्यपाल के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, मोदी सरकार और राज्यपाल को भेजा नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी को नोटिस जारी कर पूछा है कि या तो वह या फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में शामिल हों।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से निष्क्रियता के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव से शुक्रवार तक जवाब मांगा।

पीठ ने आदेश दिया, ''दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें। हम भारत के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में इस अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हैं।'' सुनवाई के दौरान केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल को यह महसूस करना चाहिए कि वे संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल का हिस्सा हैं।

वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल खान के पास 7-23 महीने की अवधि के लिए लगभग 8 विधेयक सहमति के लिए लंबित हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उन तीन विधेयकों को लेकर भी बैठे हुए हैं, जिन्हें पहले उनके हस्ताक्षर के तहत अध्यादेश के रूप में घोषित किया गया था। याचिका के अनुसार, लगभग आठ विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और इनमें से, तीन विधेयक राज्यपाल के पास दो साल से अधिक समय से लंबित हैं, और तीन पूरे एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।

केरल सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके सामने पेश किए गए बिलों को इतने लंबे समय तक लंबित रखकर राज्यपाल सीधे तौर पर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि बिल को जितनी जल्दी हो सके निपटाया जाना चाहिए। रिट याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 में आने वाले "जितनी जल्दी हो सके" शब्दों का अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि न केवल लंबित बिलों को उचित समय के भीतर निपटाया जाना चाहिए, बल्कि इन बिलों को बिना किसी देरी के तत्काल और शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की कथित निष्क्रियता विधेयकों के माध्यम से लागू किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों के लिए राज्य के लोगों के अधिकारों को खत्म कर देती है। याचिका में कहा गया है, "राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया जा सकता है, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी आधारों को पराजित करने और नष्ट करने की धमकी देता है।

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