
SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब देने के लिए 10 दिन मिले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है।
बिहार SIR में फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों पर सांसद डोला सेन की याचिका पर भी आयोग को नोटिस जारी हुआ।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। आयोग को भी अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत मिली है। मामले में अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। इसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।
इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि SIR से जुड़े कुछ फैसले कथित तौर पर एकतरफा तरीके से लिए गए। उन्होंने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और उसके कामकाज को लेकर भी आपत्तियां जताई हैं।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR से जुड़े फैसले आयोग ने सर्वसम्मति से लिए थे। अब याचिकाकर्ताओं को आयोग के जवाब पर अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल किया, जिस पर जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त समय मांगा था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन की नई याचिका पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव किए गए।
फॉर्म-6 में कथित बदलावों को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि उसने नए फॉर्म-6 की वैधता पर न तो मुहर लगाई है और न ही उसे खारिज किया है। अब इस मामले में चुनाव आयोग का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।
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