केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को मौजूदा कोविड-19 रोकथाम उपायों को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
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केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में मंत्रालय ने कहा, "आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए कोविड-19 के रोकथाम के उपाय 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगे।"
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अजय भल्ला ने कहा कि कुछ राज्यों में वायरस के स्थानीय प्रसार को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर समग्र कोरोना महामारी की स्थिति अब काफी हद तक स्थिर प्रतीत होती है। कुछ जिलों में सक्रिय मामलों की कुल संख्या और नए केस चिंता का विषय बने हुए हैं। भल्ला ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि अगर कोविड-19 के उचित व्यवहार को प्रभावी ढंग से लागू करने में कोई विफलता होती है तो जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें।
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केंद्रीय गृह सचिव ने यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले त्योहारों के मौसम में बड़ी सभाओं से बचने के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो, तो ऐसे बड़े समारोहों को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करें। उन्होंने कहा कि हमें पांच गुना रणनीति पर अपना ध्यान जारी रखने की जरूरत है, जिसमें परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण और कोविड के उचित व्यवहार का पालन शामिल है।"
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यह देखते हुए कि देश ने टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है, गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने टीकाकरण कार्यक्रम जारी रखने के लिए कहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को टीका लगाया जा सके।
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