
उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अब अब विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 50 थी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पहले के आदेश में शादी में खुले स्थानों पर 100 लोगों की और बंद एरिया में 50 लोगों की अनुमति थी। इसे अब घटाकर खुले या बंद एरिया में एक समय में अधिकतम 25 कर दिया गया है। उसमें भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। इसमें सैनिटाइजन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है।
Published: undefined
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ाया जा चुका है और सभी किस्म की बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बंद या फिर खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। प्रदेश में बीते कई दिनों से विवाह समारोह में बड़ी भीड़ एकत्र होने की सूचना आ रही थी। बाराबंकी में इस दौरान भोजन को लेकर मारपीट में एक की मौत भी हो गई थी।
Published: undefined
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए
Published: undefined