उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साल 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मास्टरमाइंड वलीउल्लाह खान को गाजियाबाद की एक अदालत ने सोमवार को मृत्यदंड दिया। संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सात मार्च 2006 को हुए इन धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गये थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे।
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शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को दो मामलों में दोषी ठहराया था। प्रयागराज का निवासी वलीउल्लाह एक मुफ्ती था। वाराणसी के वकीलों ने उसका मामला लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसका केस गाजियाबाद स्थानान्तिरित किया गया था। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।
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इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी ठहराया था। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख नियत की गई थी।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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