महाराष्ट्र में एनसीपी में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की विधानसभा से अयोग्यता का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता सुनील प्रभु ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रभु ने मांग की है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। उन्होंने ने सीएम शिंदे और बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी तक स्पीकर के पास लंबित रहने का हवाला दिया है।
Published: undefined
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है।
Published: undefined
बता दें कि पिछले साल शिवसेना के कई नेता बागी हो गए थे और पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ मिल गए थे। इस तरह एमवीए गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में गया था। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी।
Published: undefined
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट देने का आदेश गलत था लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था।
Published: undefined
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 16 विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे। शीर्ष अदालत ने स्पीकर को इस मामले में जल्द फैसला लेने को कहा था। कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि पार्टी में बंटवारा अयोग्यता कार्रवाई से बचने का आधार नहीं हो सकती।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined