
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए हिरासत 12 दिन के लिए और बढ़ा दी। विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने एनआईए के अनुरोध पर राणा की हिरासत अवधि बढ़ा दी। एनआईए ने राणा को 18 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया और उसकी हिरासत 12 दिन के लिए और बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।
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राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच चेहरा ढककर अदालत में पेश किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र मान इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा की ओर से पैरवी कर रहे हैं।
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अदालत ने अपने पिछले रिमांड आदेश में एनआईए को निर्देश दिया था कि वह राणा की हर 24 घंटे में चिकित्सा जांच कराए और उसे हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दे।इसने राणा को केवल ‘‘सॉफ्ट-टिप पेन’’ का उपयोग करने और एनआईए अधिकारियों की उपस्थिति में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी, जो सुनने योग्य दूरी से बाहर होंगे।
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पिछली सुनवाई के दौरान एनआईए ने अदालत से कहा था कि मुंबई आतंकी हमले की साजिश के पूरे पहलू को उजागर करने के लिए तहव्वुर राणा की हिरासत की आवश्यकता है। एनआईए ने कहा था कि 17 साल पहले हुई आतंकी घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए उसे राणा को विभिन्न स्थानों पर ले जाना आवश्यक है।
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अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर उसकी पुनरीक्षण याचिका चार अप्रैल को खारिज कर दी थी जिसके बाद उसे भारत लाया गया था। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ करने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमले किए थे। लगभग 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे।
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