मनोरंजन

रिया चक्रवर्ती को बंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लुक आउट सर्कुलर रद्द

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया है।

Published: undefined

यह एलओसी 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जारी किया गया था, जिसके खिलाफ रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और उनके पिता इंद्रजीत ने याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने मंजूरी दे दी है।

Published: undefined

सीबीआई के ओर से वकील श्रीराम शिरसाट ने पीठ से अपने आदेश के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि एजेंसी उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सके। लेकिन उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी।

Published: undefined

राजपूत के पिता ने जुलाई 2020 में बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिनेता की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया था।

बाद में इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया, तब से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

Published: undefined

पिछले साल सितंबर में, उच्च न्यायालय ने शौविक के खिलाफ जारी एलओसी पर अस्थायी रोक लगा दी थी, ताकि वह विदेश यात्रा कर सके।

वर्ष 2020 में, रिया और उनके भाई शौविक दोनों को राजपूत से संबंधित मादक पदार्थ के मामले में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined