दिल्ली आबकारी नीति मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी।
दोनों नेताओं को उनकी पूर्व विस्तारित न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया था।
सिंह और सिसौदिया को सुरक्षा कारणों और गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से अदालत में पेश नहीं किया गया।
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अदालत ने सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर भी अपना आदेश 24 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया, जिस पर सिंह के साथ आरोप लगाया गया था।
समन के खिलाफ अपने आवेदन में मिश्रा ने दावा किया कि चूंकि उन्हें ईडी द्वारा जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए जांच पूरी होने पर एजेंसी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद उन्हें जेल भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
बहस के दौरान ईडी ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा की जमानत अर्जी पर भी न्यायाधीश ने उसी तारीख के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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पिछली बार, मिश्रा को उसी मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जहां उन पर सिंह के साथ आरोप लगाया गया था। अदालत ने ईडी को मामले से संबंधित अविश्वसनीय दस्तावेजों की एक नई सूची दाखिल करने के लिए समय दिया था।
आप सांसद ने 11 जनवरी को कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायाधीश नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका खारिज करने के बाद यह कदम उठाया गया।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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