देश

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिली, 17 महीने बाद जेल से रिहा होने की संभावना

अब्दुल्ला के वकील जुबैर अहमद खान ने मंगलवार को यहां बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में उनके मुवक्किल की जमानत मंजूर कर ली है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया  

समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता और रामपुर की स्वार सीट से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी है।

अदालत के इस फैसले ने वरिष्ठ एसपी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के लिए हरदोई जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है। वह अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं।

Published: undefined

अब्दुल्ला के वकील जुबैर अहमद खान ने मंगलवार को यहां बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में उनके मुवक्किल की जमानत मंजूर कर ली है।

वकील जुबैर अहमद खान ने बताया, "पिछली 10 फरवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दिए जाने के बाद यह उनके खिलाफ लंबित एकमात्र मामला था। अब इस मामले में जमानत मंजूरी के साथ ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।"

Published: undefined

उन्होंने बताया कि हाल में रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो अतिरिक्त आरोप जोड़ने की भी मांग की थी। हालांकि, अदालत ने सोमवार को पुलिस की याचिका खारिज कर दी और जमानत पर फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

इस बीच, कई मामलों में आरोपित पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं।

पीटीआई के इनपुट के साथ

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined