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संभल हिंसा: 'मुझे जो बताना था, मैंने बता दिया', जियाउर्रहमान बर्क से ढाई घंटे एसआईटी ने की पूछताछ

सांसद बर्क ने कहा, "मुझे जो बताना था, मैंने बता दिया है। जो उच्च न्यायालय का आदेश था, जो यहां की प्रक्रिया है, उसमें सहयोग करने के लिए, उसमें बीएनएस की धारा 35ए के तहत नोटिस दिया गया था। उसमें मैं सहयोग के लिए आया था। जांच अभी अधूरी है।"

जियाउर्रहमान बर्क से ढाई घंटे एसआईटी ने की पूछताछ
जियाउर्रहमान बर्क से ढाई घंटे एसआईटी ने की पूछताछ 

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क मंगलवार को संभल हिंसा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के सामने पेश हुए। ढाई घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद सांसद ने कहा कि वह सहयोग करने के लिए आए थे।

क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप सिंह ने बताया कि सपा सांसद को पूछताछ के लिए एसआईटी ने नोटिस दिया था। वह पेश हुए, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। हमारी जांच के जो बिंदु थे, उसी पर पूछताछ हुई है। यह तकरीबन ढाई-तीन घंटे चली।

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उन्होंने बताया कि यदि लगता है कि उन्हें दोबारा बुलाकर पूछताछ की जानी है, तो करेंगे। सांसद ने सवालों के जवाब दिए हैं। इसी कारण उन्हें बुलाया गया था। अभी इस बारे में ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं है। जब जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। सब कुछ लिखित में पूछा गया है।

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सांसद बर्क ने कहा, "मुझे जो बताना था, मैंने बता दिया है। जो उच्च न्यायालय का आदेश था, जो यहां की प्रक्रिया है, उसमें सहयोग करने के लिए, उसमें बीएनएस की धारा 35ए के तहत नोटिस दिया गया था। उसमें मैं सहयोग के लिए आया था। जांच अभी अधूरी है। उन्होंने मुझसे जो सवाल किए हैं, उसका मैंने जवाब दिया। अभी जांच चल रही है।"

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उल्लेखनीय है कि संभल में नवंबर में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी जांच हो रही है। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसी सिलसिले में आज सपा सांसद बर्क को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। सांसद के बयान दर्ज कराने को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था मुस्तैद रही। एसआईटी ने सांसद को बीएनएस की धारा 35ए के तहत नोटिस दिया था। उन्हें 8 अप्रैल को बयान दर्ज कराने का समय दिया गया था।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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