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ईद की छुट्टियों के दौरान इमरान खान पर हो सकता है एक और घातक हमला, पूर्व पाक पीएम का दावा

पूर्व पीएम ने लाहौर हाई कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने से परहेज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया ताकि वह 'ब्लडशेड' से बचा जा सके, जिसे 'उनके' द्वारा नियोजित किया गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलासा किया है कि उनके पास आगामी ईद की छुट्टियों के दौरान जमां पार्क, लाहौर में अपने आवास पर हत्या के एक और संभावित प्रयास के बारे में ठोस जानकारी है। उन्होंने दावा किया कि लाहौर से इस्लामाबाद तक सरकार विरोधी लंबे मार्च के दौरान पिछले साल वजीराबाद हमले के बाद से हत्या का यह दूसरा प्रयास होगा।

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खान ने ये दावे लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) में दायर अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान किए, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज लगभग 121 प्राथमिकियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश मांगे गए थे।

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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख ने आरोप लगाया कि वजीराबाद में 'सुनियोजित' हमले के समान, 'वे' एक और हत्या के प्रयास की योजना बना रहे हैं। खान द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द 'उनके' वह है जो वह सरकार, सुरक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान के लिए है, जिस पर वह पहले अपनी सरकार को हटाने और फिर उसे खत्म करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते रहे हैं।

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पूर्व पीएम ने लाहौर हाई कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने से परहेज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया ताकि वह 'ब्लडशेड' से बचा जा सके, जिसे 'उनके' द्वारा नियोजित किया गया है। खान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तहत मौजूदा गठबंधन सरकार की योजना उन्हें कैद करने की नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने की है।

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उन्होंने कहा, "अगर मेरे जमां पार्क आवास पर पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने फिर से हमला किया तो स्थिति बिगड़ जाएगी। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, वे सरकार में बैठे हैं और खून खराबा चाहते हैं।"

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खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि जब भारत और पाकिस्तान मुहर्रम के दौरान युद्धविराम की घोषणा कर सकते हैं, तो 'वे पुलिस अधिकारियों को ईद की छुट्टियों के दौरान इमरान खान को गिरफ्तार करने से क्यों नहीं रोक सकते?'

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वकील ने कहा, "इमरान खान और शाहबाज गिल के दोनों मामलों में, पुलिस अधिकारियों को कोई भी कठोर उपाय करने से रोका गया था, लेकिन अधिकारियों ने अदालत के किसी भी आदेश का पालन करने की जहमत नहीं उठाई।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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