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अमेरिका में अप्रवासियों के लिए नया नियम लागू, अब 24 घंटे अपने पास रखने होंगे ये दस्तावेज, जानें नए नियम में क्या है

अमेरिकी अदालत ने सरकार को इस विवादास्पद नियम लागू करने की इजाजत भी दे दी है। नियम के मुताबिक, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज साथ रखने होंगे।

फोटो: PTI
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अमेरिका ने अप्रवासियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू नए नियम के मुताबिक, अब हर अप्रवासी चाहे वह कानूनी रूप से वीजा पर हो (जैसे H-1B या स्टूडेंट वीज़ा), उसे 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। यह नियम 11 अप्रैल से लागू हो गया है. यह नियम ट्रंप के एक आदेश ‘आक्रमण के विरुद्ध अमेरिकी लोगों की सुरक्षा’ के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका में अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करना है।

अमेरिकी अदालत ने सरकार को इस विवादास्पद नियम लागू करने की इजाजत भी दे दी है। नियम के मुताबिक, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज साथ रखने होंगे। यह नियम अमेरिका में अवैध अप्रवासन रोकने के लिए eccentric यानी अलग सोच रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए तेज और सख्त फैसलों की कड़ी में एक और कदम है।

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इस फैसले के पीछे ट्रंप प्रशासन का मकदस अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को देश से बाहर निकालना है। एलियन पंजीकरण आवश्यकता (Alien Registration Requirement – ARR) की जड़ें 1940 के एलियन पंजीकरण अधिनियम (Alien Registration Act of 1940) में हैं। उस समय भी अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को पंजीकरण करना होता था, लेकिन वह नियम लगातार और सख्ती से लागू नहीं जा सका। अब नए नियमों के तहत इस पंजीकरण की सख्ती से निगरानी की जाएगी।

इस नियम के लागू होने के बाद अब अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिक  जो 14 साल से ज्यादा उम्र के हैं और अमेरिका में 30 दिन या उससे अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से Form G-325R भरकर सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा।

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यदि कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसके माता-पिता को उसका पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा, जो लोग 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भी आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते, उन्हें जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है।

नियम के अनुसार, अगर कोई अप्रवासी अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के अंदर नया पता सरकार को सूचित करना होगा, ऐसा न करने पर उस अप्रवासी पर 5 हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, जिन अप्रवासियों के बच्चे 14 साल के हो रहे हैं, उन्हें दोबारा सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और अपनी उंगलियों के निशान  भी जमा कराने होंगे।

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