
अभिजीत दीपके को जमानत मिलने के बाद थाने से रिहा किया गया
एक दिन पहले तिरंगा मार्च में शामिल होने से पहले हिरासत में लिया गया था
रात भर हिरासत में रखने के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने दीपके को गिरफ्तार किया
दिल्ली में एक दिन पहले लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन में शामिल होने से पहले हिरासत में लिए गए और देर रात गिरफ्तार किए गए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को जमानत मिलने के बाद मंदिर मार्ग थाने से रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद दीपके एनसीपी-एससीपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पहुंचे हैं। दीपके को एक दिन पहले गवांडे के घर के बाहर से ही हिरासत में लिया गया था।
इससे पहले रात भर हिरासत में रखने के बाद शनिवार तड़के दिल्ली पुलिस ने दीपके को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आज दोपहर बाद पुलिस ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ही उन्हें एक मजिस्ट्रेट का सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने कुछ शर्तों के साथ दीपके को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पीस बॉन्ड (शांति बनाए रखने के बांड) पर साइन करने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके कुछ देर बाद दीपके को थाने से रिहा कर दिया गया।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अभिजीत दीपके को एहतियाती हिरासत में लिया था। उन्होंने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। दिपके को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से निकलने के बाद हिरासत में लिया गया था।
इसके बाद आधी रात तक पुलिस ने इस बात की किसी को जानकारी नहीं दी कि दीपके को कहां रखा गया है। तिरंगा मार्च के दौरान आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। कई घंटे तक नेहा की भी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। कई वकील और सामाजिक कार्यकर्ता देर रात तक दिल्ली के थानों पर डटे रहे, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद पुलिस ने आधी रात के बाद नेहा को थाने से रिहा किया।
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