
देश में लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। साथ ही उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान देने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
Published: 06 May 2022, 11:49 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका इरफान नाम के व्यक्ति ने दाखिल की थी। याचिका में उत्तर प्रदश के बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि एसडीएम का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है। एसडीएम का आदेश मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन करता है। एसडीएम ने अजान के लिए धोरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
Published: 06 May 2022, 11:49 AM IST
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Published: 06 May 2022, 11:49 AM IST