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आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 87वें केस में भी मिली जमानत, लेकिन नए केस के चलते जेल में ही रहना होगा

आजम खान को अब तक किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन अतिक्रमण, जमीन हथियाने, जालसाजी और बिजली चोरी समेत 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि जेल से रिहा होने के लिए पहले उन्हें पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज 88वें मामले में जमानत लेनी होगी।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

उत्तर प्रदेश के सीतापुर की जेल में फरवरी 2020 से बंद समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत देते हुए 87वें मामले में भी जमानत दे दी। हालांकि पिछले हफ्ते दर्ज एक नए केस की वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को करीब 26 महीने की अवधि के बाद जमानत दी है। वह फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। मोहम्मद आजम खान को अब तक किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन अतिक्रमण, जमीन हथियाने, जालसाजी और बिजली चोरी समेत 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है।

हालांकि आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया था। इसलिए जेल से रिहा होने के लिए पहले उन्हें पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज 88वें मामले में जमानत लेनी होगी।

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