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बिहारः CPM नेता की हत्या के प्रयास में JDU का पूर्व विधायक दोषी करार, 13 सितंबर को सजा का एलान

समस्तीपुर में यह घटना उस समय हुई जब सीपीएम नेता ललन सिंह 4 जून 2021 को एक शादी से लौट रहे थे। बाइक पर सवार रामबालक सिंह और उसके भाई ने विभूतिपुर के पास उन्हें रोका और उनपर गोलियां चला दीं। इस हमले में ललन सिंह के हाथ में चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

बिहार के समस्तीपुर की जिला अदालत ने सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को शुक्रवार को आर्म्स एक्ट और सीपीएम नेता ललन सिंह की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत 13 सितंबर को पूर्व विधायक को सजा सुनाएगी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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रामबालक सिंह समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। वह 2020 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। राम बालक सिंह के खिलाफ विभूतिपुर थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप के अनुसार, रामबालक अपने भाई के साथ सीपीएम नेता ललन सिंह पर हमले में शामिल थे।

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समस्तीपुर में यह घटना उस समय हुई जब सीपीएम नेता ललन सिंह 4 जून 2021 को एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बाइक पर सवार रामबालक सिंह और उसके भाई ने विभूतिपुर के पास उन्हें रोका और उनपर गोलियां चला दीं। इस हमले में ललन सिंह के हाथ में चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई।

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इस मामले मेंं प्राथमिकी 4 जून, 2021 को दर्ज की गई थी और तब से पूर्व विधायक अंतरिम जमानत पर बाहर थे। अब अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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