दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को देश की प्रमुख महिला पहलवान खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में तलब किया है। कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को में पेश होने के लिए कहा है।
Published: undefined
अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिन्होंने सिंह पर यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है, जिसमें सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है।
Published: undefined
दिल्ली पुलिस की 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन टिप्पणी करना),354 डी (पीछा करना) के तहत अपराधों के लिए दायर की गई थी। तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (उकसाने), 354, 354ए, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर, आरोप पत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल हैं।
Published: undefined
पिछले हफ्ते, सीएमएम ने कथित यौन उत्पीड़न मामले को एसीएमएम जसपाल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जो सांसदों और विधायकों के मामलों को देखती है, और मंगलवार को आरोप पत्र पर विचार करने वाली थी। जसपाल ने शिकायतकर्ताओं के वकील को अदालत की नकल एजेंसी में प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।
Published: undefined
कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में, छह वयस्क पहलवानों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने कथित तौर पर एक एथलीट को मदद प्रदान करने की पेशकश करके यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, एक अन्य पहलवान को अपने बिस्तर पर बुलाया और उसे गले लगाया। साथ ही अन्य एथलीटों पर हमला करना और अनुचित तरीके से छूना जैसे आरोप लगाए गए हैं।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined