महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे को हवा देने वाले एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, औरंगाबाद में हुई रैली को लेकर राज ठाकरे और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राज ठाकरे समेत 4 लोगों के खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज किया गया है। इन चारों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इससे पहले उद्धव सरकार ने राज ठाकरे को नोटिस भी जारी किया है।
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आपको बता दें, 1 मई को राज ठाकरे ने अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में औरंगाबाद में बड़ी रैली की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने कई शर्तों के साथ रैली को मंजूरी दी थी। लेकिन अब इसी रैली को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
साथ ही आयोजकों का नाम भी एफआईआर में शामिल है। बताया गया है कि पुलिस ने पूरी रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, जिसे देखने के बाद ये मामला दर्ज किया गया है। राज ठाकरे पर समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है।
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भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है।साथ ही धारा 116 और 117 भी लगाई गई है।इससे पहले रैली को लेकर राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया था।धारा 149 के तहत भेजे गए इस नोटिस में कहा गया था कि रैली में नियमों का उल्लंघन किया गया है।
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इधर, उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेताओं को नोटिस जारी किया है। इसमें सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर MNS नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी के बाद नके कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसका भुगतान उन्हीं से किया जाएगा।
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