छत्तीसगढ़ सरकार अपने वादों को पूरा करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए रोजगार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से राज्य के शिक्षित बेरोजगारी को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 6 मार्च को अपने बजट में घोषणा की थी।
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एक परिवार का एक ही सदस्य बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। यदि संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष में नौकरी नहीं मिलती है, तो भत्ते का भुगतान एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी, जो सरकारी या निजी क्षेत्र से नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करता है, बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र हो जाएगा। 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें 2 साल तक 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर किसी परिवार में एक शख्स को भत्ता मिल रहा है, तो दूसरे को नहीं मिलेगा। परिवार में अगर किसी की ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी छोड़कर इसके अलावा अन्य स्तर पर सरकारी नौकरी है तो भत्ता नहीं मिलेगा। पेंशन भोगी जो 10 हजार रु या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन ले रहे हैं उसके परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भर चुके परिवार के सदस्यों को भत्ता नहीं मिलेगा।
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