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कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल मर्डर: कोर्ट ने आरोपी सचिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पुलिस ने अदालत से कुछ और जानकारी हासिल करने के लिए आरोपी की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन, जिला न्यायालय दंडाधिकारी अमित श्योराण ने पुलिस की मांग को खारिज करते हुए आरोपी सचिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्या मामले में तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद गुरुवार को आरोपी सचिन को रोहतक की अदालत में पेश किया गया।

इस दौरान पुलिस ने अदालत से कुछ और जानकारी हासिल करने के लिए आरोपी की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन, जिला न्यायालय दंडाधिकारी अमित श्योराण ने पुलिस की मांग को खारिज करते हुए आरोपी सचिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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गौरतलब है कि एक मार्च को हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव बरामद हुआ था। सूटकेस में शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में ले लिया था। बाद में मृतका की पहचान कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हिमानी नरवाल के रूप में हुई, जो युवा नेता के तौर पर क्षेत्र में सक्रिय थीं। हिमानी की गला घोंटकर हत्या की गई थी।

पुलिस ने हत्या के 36 घंटे बाद झज्जर जिले के खैरपुर गांव के रहने वाले सचिन को गिरफ्तार कर लिया था। जिसे अदालत में पेश कर 7 दिन का रिमांड की मांग की थी और अदालत ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी थी, जिसकी आज रिमांड अवधि पूरी हो गई। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से सचिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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