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दिल्लीः 'सुली डील' मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ चलेगा मुकदमा, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

सूत्र के अनुसार, दर्ज एफआईआर में विस्तृत रूप से बताया गया है कि उपराज्यपाल ने नोट किया है कि उनका "सुविचारित विचार है कि अभियुक्तों के खिलाफ एक प्रथमदृष्टया मामला बनता है और इसलिए अभियुक्तों पर अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाती है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं की आभासी नीलामी में शामिल 'सुली डील' ऐप मामले के मुख्य आरोपी औंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को ठाकुर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

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एक सूत्र ने रविवार को बताया कि एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अब औंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्षम होगी, जिसने कथित तौर पर सुली डील ऐप और सुली डील ट्विटर हैंडल बनाया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं की आभासी नीलामी में शामिल था, जिसका उद्देश्य उन्हें और मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना था।

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स्पेशल सेल ने 7 जुलाई 2021 को केस एफआईआर नंबर 175/2021 दर्ज किया था। सूत्र के अनुसार, दर्ज एफआईआर में विस्तृत रूप से बताया गया है कि एलजी ने नोट किया है कि उनका "सुविचारित विचार है कि अभियुक्तों के खिलाफ एक प्रथमदृष्टया मामला बनता है और इसलिए अभियुक्तों पर अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाती है।"

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साल 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने के प्रकरण ने बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया था और समाज के सभी वर्गों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी औंकारेश्वर ठाकुर ने प्रथमदृष्टया आईपीसी की धारा 153ए और 354ए(3) और 66/67 आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध किया है।

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