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हाथरस कांड: ट्रायल को फिलहाल राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से SC का इनकार, हाईकोर्ट की निगरानी में CBI करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केस के ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने हुए दलित लड़की से कथित गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले की सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच से जुड़ी हर पहलू की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही करेगी। इसमें पीड़ित परिवार की सुरक्षा, गवाहों के बयान शामिल हैं।

Published: 27 Oct 2020, 1:12 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केस के ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल को बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है।

Published: 27 Oct 2020, 1:12 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा कि हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यही मांग थी कि कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हो। हाथरस की बेटी को अब इंसाफ मिलेगा। आज हाथरस की बेटी की और उसके परिवार की जीत हुई है।

Published: 27 Oct 2020, 1:12 PM IST

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Published: 27 Oct 2020, 1:12 PM IST