जम्मू जेल में बंद 7 पाकिस्तानी आतंकियों को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकी जेल में बंद स्थानीय कैदियों को गुमराह कर रहे हैं।
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इस याचिका पर न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
खबरों के मुताबिक, कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील शोएब आलम ने बताया कि जम्मू जेल में बंद अलग-अलग संगठनों के आतंकियों को जम्मू-कश्मीर के बाहर शिफ्ट करने की जरूरत है। उनके यहां रहने से कश्मीरी कैदियों का ब्रेनवॉश हो रहा। उन्होंने कहा कि इन पाकिस्तानी आतंकियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। अगर तिहाड़ जेल में शिफ्ट करना संभव नहीं है तो फिर उन्हें पंजाब और हरियाणा में शिफ्ट किया जाए।
इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर सरकार ने इनका मुकदमा भी दिल्ली के कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। राज्य सरकार के वकील का कहना है कि अगर इन्हें किसी और जेल में शिफ्ट किया जाता है तो कोर्ट से जेल तक लाने के दौरान सुरक्षा में चूक हो सकती है।
बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 14 फरवरी को हुये पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 49 जवानों के शहीद होने की घटना के बाद लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी जाहिद फारूक को जम्मू जेल से किसी और जगह की जेल में शिफ्ट करने के लिये कोर्ट में याचिका दायर की थी। फारूक को 19 मई, 2016 को सुरक्षा बलों ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह सीमा पर लगी बाड़ से घुसने का प्रयास कर रहा था।
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