
सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपियों की उस मांग को खारिज कर दी है, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने केस को पंजाब के पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी और उसकी इन-कैमरा रिकॉर्डिंग भी होगी।
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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पठानकोट में मामले की सुनवाई के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने की इजाजत भी दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के परिवार, उनके वकील और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया।
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गौरतलब है कि जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची अपने घर से 10 जनवरी को लापता हुई थी और उसका शव एक हफ्ते बाद इलाके में मिला था। इस मामले को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए थे।
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