दिल्ली का बॉस कौन होगा, इसको लेकर अक्सर तकरार को देखने को मिले है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल को सशक्त बनाने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक-2021 बुधवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। इस विधेसक के खिलाफ सदन में आम आदमी पार्टी और विपक्ष की ओर से भारी हंगामा हुआ।
Published: 25 Mar 2021, 9:16 AM IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को देर रात ट्वीट करके कहा कि यह लोकतंत्र के लिए ‘दुखद दिन’ है। वह लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, “राज्यसभा ने जीएनसीटीडी विधेयक पारित किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चने आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न रुकेगा, न धीमा होगा।
Published: 25 Mar 2021, 9:16 AM IST
क्या है GNCTD बिल?
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल के कुछ अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर दिया जा सके।
इस नए विधेयक की वजह से दिल्ली के एलजी को प्रदेश के राजकाज में कई तरह की बड़ी शक्तियां मिलने जा रही हैं। इस विधेयक के मुताबिक, दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ एलजी से है न कि दिल्ली विधानसभा या मुख्यमंत्री से। विधानसभा से पारित सभी कानून पर एलजी की सहमति जरूरी होगी।
Published: 25 Mar 2021, 9:16 AM IST
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Published: 25 Mar 2021, 9:16 AM IST