दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
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पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ ईडी का आरोप पत्र अवैध है, क्योंकि अभियोजन शिकायत दायर करने से पहले अधिकारियों की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
दिसंबर 2024 में ईडी ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि केजरीवाल 'किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता' हैं।
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बता दें कि दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से जुटे हैं। दिल्ली में एक ही चरण में पांच फरवरी को मतदान होगा और आठ फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
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