महाराष्ट्र में 288 विधानसभा क्षेत्र के लिए दाखिल 7,994 उम्मीदवार के नामांकन पत्र जांच के बाद वैध पाए गए। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया कि 921 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अवैध पाए गए। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर को शुरू हुई और 29 अक्टूबर को समाप्त हुई। नामांकन पत्रों की 30 अक्टूबर को जांच की गई, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि चार नवंबर है।
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वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र 9.7 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से सौ वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 47,392 है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 18-19 आयुवर्ग के 22,22,704 मतदाता हैं, जबकि 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता (सबसे अधिक 109 वर्ष) 47,392 हैं।
राज्य में 9,70,25,119 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 5,00,22,739 पुरुष, 4,69,96,279 महिलाएं और 6,101 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ दलों के गठबंधन ‘महायुति’ और विपक्षी दलों के गठबंधन ‘महा विकास आघाडी’ (एमवीए) के बीच है, हालांकि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन महा विकास आघाडी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं।
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