उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मामले में गुरुवार को चंदौसी स्थित अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 25 सितंबर नियत की है। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता कासिम जमाल ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में इस मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई।
उन्होंने बताया, ''उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि जब तक पूजास्थल अधिनियम 1991 को लेकर सुनवाई लम्बित है, तब तक पूरे देश में मंदिर-मस्जिद विवाद के मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी और ना ही कोई कार्रवाई होगी।''
जमाल ने कहा, ''इसे देखते हुए सिविल जज की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 25 सितंबर नियत की है।
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संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले को लेकर पिछले साल 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन समेत 8 लोगों ने संभल की जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को ही शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। उसके बाद 24 नवंबर को एक बार फिर टीम सर्वे करने पहुंची। इस दौरान संभल में हिंसा हुई और गोली लगने से चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली समेत कई नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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