हालात

नोएडा: होली और रमजान के मद्देनजर धारा 163 लागू, पुलिस ने शुरू की पेट्रोलिंग, जानें क्या है धारा 163?

ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे हर संदिग्ध वाहन की जांच करें और सतर्कता से ड्यूटी निभाएं।

फाइल फोटोः सोशल मीडिया
फाइल फोटोः सोशल मीडिया 

गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में 13 मार्च से 15 मार्च तक तीन दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है।

गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी के पर्यवेक्षण में एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कठेरिया ने थाना सूरजपुर क्षेत्र में मार्च कर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग कराई गई और थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए कि बैरिकेडिंग लगाकर हर संदिग्ध वाहन की जांच सुनिश्चित की जाए।

Published: undefined

साथ ही सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए। नोएडा के सेक्टर 18 और अट्टा मार्केट में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह के नेतृत्व में एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला, एसीपी-1 प्रवीण कुमार सिंह, थाना प्रभारी सेक्टर 20 और डॉग स्क्वायड की टीम ने 13 मार्च को सेक्टर 18 एवं अट्टा मार्केट में सघन चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे हर संदिग्ध वाहन की जांच करें और सतर्कता से ड्यूटी निभाएं। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

Published: undefined

सभी पुलिस इकाइयों को सतर्कता बरतने और सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए कहा गया है ताकि आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

Published: undefined

क्या है धारा 163

भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया था। दरअसल, पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण किया जा सकता है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined