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महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, संजय राउत की मानहानि शिकायत पर आदेश

मई 2023 में, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने संजय राउत को कथित तौर पर एक ‘सांप’ कहा था और दावा किया था कि वह उस साल जून तक ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, संजय राउत की मानहानि शिकायत पर आदेश
महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, संजय राउत की मानहानि शिकायत पर आदेश फोटोः सोशल मीडिया

मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा 2023 में दायर की गई मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे के खिलाफ गुरुवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया। गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट के लिए मामले को 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया है।

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अदालत ने पिछले महीने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। दो जून को सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता ने पेशी से स्थायी छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी। हालांकि, गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मजगांव अदालत) ए. ए. कुलकर्णी ने उन्हें स्थायी छूट देने से इनकार कर दिया और गैर-जमानती वारंट जारी किया।

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इससे पहले भी, अदालत ने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राज्य के कोंकण क्षेत्र से बीजेपी विधायक राणे के खिलाफ कई वारंट जारी किये थे। मई 2023 में, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने राउत को कथित तौर पर एक ‘सांप’ कहा था और दावा किया था कि वह उस साल जून तक ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

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इस बयान पर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दायर कर मंत्री नितेश राणे के खिलाफ अपमानजनक और सरासर झूठी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ कई वारंट जारी किये थे। अब अदालत ने राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।

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